ख़बरों में क्यों ?
बिहार में फिल्म निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने फिल्म निर्माण क्षेत्र को भी उद्योग का दर्जा देने हेतु नई फिल्म पॉलिसी बनायी है, जल्द ही फिल्मी पॉलिसी से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट की मंज़ूरी के लिये भेजे जाएंगे।
प्रमुख बिंदु
- फिल्मों को उद्योग का दर्जामिलने से फिल्म निर्माण में लगे लोगों को भी उद्योग की तरह सब्सिडी, सिंगल विंडो सिस्टम व दूसरी सुविधाओं के लाभ मिलेंगे।
- बिहार के कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली पॉलिसी को अंतिम रूप दिया है।
- नई नीति के तहत अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसदी शूटिंग बिहार में करता हैं, तो उसे लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी।
- फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह की क्लियरेंस लेने के लिये सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान किया गया है, इसके लिये बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
- सब्सिडी का लाभ हिन्दी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में फिल्म बनाने वालों को मिलेगा।
- नये प्रावधान के अनुसार यदि किसी फिल्म को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी।
- फिल्म विकास के लिये सरकार ने पर्यटन विभाग से ज़िम्मेदारी लेते हुए कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को दे दी है। विभाग ने इसके लिये फिल्म विकास निगम को नोडल एजेंसी बनाया है।