ख़बरों में क्यों :
बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार मद्य निषेद्य और उत्पाद (संशोधन) विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद कानून संबंधी कई नियम बदल गए।
प्रमुख बिंदु :
- नए कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर 2 से 5 हजार रुपये के बीच जुर्माना देना होगा। अगर कोई जुर्माना नहीं देता है तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। गौरतलब है कि पहले जुर्माना 50 हजार था।
- अगर कोई व्यक्ति बार-बार शराब पीकर पकड़ा जाता है तो ऐसे स्थिति में उस पर न तो जुर्माना लगाया जाएगा, ना ही एक महीने की जेल होगी। बल्कि पकड़े गए व्यक्ति पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए एक साल तक का समय तय किया गया है।
- शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में बिहार सरकार शराब की जब्ती, तलाशी व शराब नष्ट करने का निर्देश जारी करेगी।
- शराबबंदी कानून संशोधन विधेयक 2022 में दंडनीय सभी अपराध धारा 35 के अधीन अपराधों को छोड़कर सुनवाई स्पेशल कोर्ट द्वारा की जाएगी।
- बिहार में अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू है।