हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम- ESIC की 182 वीं बैठक के दौरान, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना- ABVKY ’की पात्रता मानदंड में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
प्रमुख बिंदु:
ESIC द्वारा ये परिवर्तन COVID-19 महामारी से प्रभावित श्रमिकों को राहत प्रदान करने के संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं।कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक बहुपक्षीय सामाजिक प्रणाली है जो श्रमिक आबादी को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में काम करती है।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना:
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई, 2018 को शुरू की गई थी।
योजना के तहत, बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी के मामले में नकद मुआवजा प्रदान किया जाता है।
यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
इस योजना को शुरू में दो साल के लिए पायलट आधार पर शुरू किया गया था।
बड़े फैसले:
ABVKY ने योजना को एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तारित करने का निर्णय लिया है अर्थात् 30 जून 2021 तक।COVID-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके श्रमिकों को मौजूदा स्थितियों और राहत राशि में छूट देने का निर्णय लिया गया है।योजना के तहत दी जाने वाली छूट की शर्तें 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए उपलब्ध होंगी।
1 जनवरी 2021 से 30 जून, 2021 की अवधि के दौरान, योजना मूल पात्रता शर्तों के साथ उपलब्ध होगी।
पात्रता मानदंड में परिवर्तन:
- अधिकतम 90 दिनों की बेरोज़गारी के लिये, योजना के तहत भुगतान राशि को औसत मज़दूरी के 25% से बढ़ाकर 50% तक बढ़ा दिया गया है।
- पहले बेरोज़गारी के 90 दिनों के बाद राहत भुगतान किये जाने के बजाय अब 30 दिनों के बाद भुगतान किया जाएगा।
- बीमित व्यक्ति अंतिम नियोक्ता द्वारा अग्रेषित किये जा रहे दावे के बजाय सीधे ESIC शाखा कार्यालय में दावा प्रस्तुत कर सकता है और भुगतान सीधे बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा।
- बीमित व्यक्ति को उसकी बेरोज़गारी से पूर्व कम-से-कम दो वर्ष की अवधि के लिये बीमा योग्य रोज़गार में होना चाहिये तथा उसका बेरोज़गारी से ठीक पहले की योगदान अवधि में 78 दिनों से कम का योगदान नहीं होना चाहिये। बेरोज़गारी से 2 वर्ष पहले की शेष तीन योगदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का योगदान होना चाहिये।