उत्तर प्रदेश विधानसभा ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून पारित किया

30 जुलाई, 2024 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम में संशोधन पारित किया, जिससे 2021 का कानून और सख्त हो गया।

कानून की पृष्ठभूमि

मूल 2021 अधिनियम का उद्देश्य अवैध धर्मांतरण को रोकना था। नए संशोधन में दावा किया गया है कि विदेशी और राष्ट्र-विरोधी समूह गैरकानूनी धर्मांतरण के माध्यम से जनसंख्या जनसांख्यिकी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर नाबालिगों और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों जैसे कमजोर समूहों को निशाना बनाकर।

दंड में मुख्य परिवर्तन

न्यूनतम कारावास 1 से बढ़ाकर 5 वर्ष और अधिकतम कारावास 10 वर्ष कर दिया गया।

जुर्माना ₹15,000 से बढ़ाकर ₹50,000 किया गया।

नाबालिगों या कमज़ोर व्यक्तियों से जुड़े अपराधों के लिए अब 5-14 साल की कैद और ₹1 लाख का जुर्माना है। सामूहिक धर्मांतरण के लिए दंड बढ़ाकर न्यूनतम 7 साल और अधिकतम 14 साल कर दिया गया है, साथ ही जुर्माना दोगुना करके ₹1 लाख कर दिया गया है। अवैध धर्मांतरण के लिए धन प्राप्त करने और विभिन्न बलपूर्वक कार्रवाई के लिए नए कठोर दंड। तीसरे पक्ष की शिकायतें शुरुआत में, केवल “पीड़ित व्यक्ति” और उनके करीबी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज कर सकते थे। अब, दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं सहित तीसरे पक्ष भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। इस बदलाव की आलोचना की गई है क्योंकि इससे दुरुपयोग की संभावना है। सभी अपराध अब संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। अभियुक्तों को जमानत पाने के लिए अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, जिससे मुकदमे से पहले रिहाई हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। तुलनात्मक कानूनी संदर्भ धर्मांतरण विरोधी कानून वाले अन्य राज्यों में सख्ती के अलग-अलग स्तर हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण से पहले नोटिस अवधि की आवश्यकता होती है, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस पूछताछ की मांग करता है। कुछ राज्य केवल प्रभावित व्यक्ति या निकट पारिवारिक सदस्यों को ही शिकायत दर्ज करने की अनुमति देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के व्यापक प्रावधानों के अनुसार तीसरे पक्ष को भी ऐसा करने की अनुमति है।

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