बिहार में निर्माण कार्य में लगे अथवा कार्य स्थल पर आने वाले सभी कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने आदेश जारी किया है और इसे सुनिश्चत कराने की जिम्मेदारी अपने सभी कार्यपालक अभियंताओं को दी है। विभाग ने यह भी कहा है कि कार्य स्थल पर आने वाले कर्मियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य की जानकारी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाये।
गौरतलब हो कि विभाग ने लॉकडाउन में नल-जल योजना के तहत कार्य शुरू करने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया है। विभाग ने यह भी कहा है कि कार्य स्थल पर गुटखा, यह भी अभियंता सुनिश्चत कराएंगे। विभागीय मंत्री विनोद नारायण झा ने अभियंताओं का निर्देश दिया है कि पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करते हुए कार्य जारी रखना है।