ख़बरों में क्यों :
बिहार सरकार अब एससी-एसटी एवं अतिपिछड़ा के साथ ही पिछड़ा एवं सवर्ण तबके के भूमिहीनों को भी पांच डिसमिल जमीन देने की तैयारी कर रही है।
प्रमुख बिंदु :
- वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी वर्ग के गरीब भूमिहीनों को सरकारी जमीन दी जा सकती है। मगर सरकार की ओर से प्रति परिवार पांच डिसमिल जमीन देने का प्रावधान सिर्फ एससी-एसटी और ईबीसी वर्ग के लिए लागू है।
- अब जल्द यह प्रावधान सभी वर्ग के भूमिहीनों के लिए लागू होगा।
- भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन के वितरण की व्यवस्था वर्तमान व्यवस्था की तर्ज पर ही होगी। एससी-एसटी वर्ग के भूमिहीनों को एसडीओ के स्तर पर जमीन का वितरण किया जाता है, जबकि ईबीसी वर्ग के भूमिहीनों के लिए डीएम के स्तर से जमीन का वितरण किया जाएगा। अन्य सभी वर्ग के भूमिहीनों को भी जमीन का वितरण डीएम के स्तर से किया जाएगा।