बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 49% से बढ़ाकर 74% की गई
संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक हिफाजत के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगी।
प्रस्तावित नई संरचना के तहत बोर्ड में ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे, जबकि कम-से-कम 50 प्रतिशत निदेशक वास्तव में स्वतंत्र निदेशक होंगे, और मुनाफे के एक विशेष हिस्से को सामान्य आरक्षित रकम के रूप में बरकरार रखा जाएगा।
एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी, ताकि मौजूदा फंसे कर्जों को एकत्रित एवं अधिग्रहण किया जा सके और बाद में संबंधित कर्जों का समुचित प्रबंधन करने के साथ-साथ उनकी बिक्री वैकल्पिक निवेश फंडों और अन्य संभावित निवेशकों को किया जा सके।
इससे अंतत: इन फंसे कर्जों का सही मूल्य प्राप्त हो सके। इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने फंसे कर्जों का प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।