ख़बरों में क्यों?
बिहार में सामाजिक न्याय और समाज कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की कोशिश में लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु
- ‘लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना’ का मुख्य उद्देश्य पति की मौत के बाद परिवार चलाने में आने वाली आर्थिक समस्या को दूर करना है। इसके तहत विधवा महिलाओं को हर माह 300 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है।
- बिहार सरकार की इस योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा महिलाएँ ले सकती हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिये सालाना आय 60 हज़ार से कम होनी चाहिये तथा आवेदक के पास BPL कार्ड हो और उसे किसी भी प्रकार की पेंशन न मिल रही हो। इसके लिये आवेदक का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र बिहार का हो और नजदीकी पोस्ट ऑफिस में आवेदक का खाता होना अनिवार्य है।