संसद ने चिकित्सकीय गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पिछले वर्ष मार्च में इसे पारित कर चुकी है। इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात के अनुमति दी गई है। इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस विधेयक में महिला की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक लाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसे प्रगतिशील बताते हुए कहा कि यह महिलाओं की गरीमा की रक्षा के लिए है।