केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय’ द्वारा सभी पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013’ के अंतर्गत शामिल करने का निर्देश जारी किया गया है।
इसके तहत, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि एनएफएसए के तहत विकलांग सभी पात्र व्यक्ति इस अधिनियम और ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना’ के प्रावधानों के तहत निर्धारित भोजन प्राप्त कर सके
इसके साथ ही, विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित नियमों के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले परिवारों में शामिल किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-10 में किसी व्यक्ति को ‘अंत्योदय अन्न योजना’ के तहत शामिल करने और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में शामिल करने का प्रावधान है।अंत्योदय अन्न योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के नियमों में विकलांगता को भी शामिल किया गया है।
भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पैकेज ऐसे लोगों के लिये है किसी भी राज्य में सार्वजनिक वितरण योजना के तहत लाभार्थी नहीं हैं।ऐसे में बिना राशन कार्ड वाले दिव्यांग व्यक्ति भी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।