ख़बरों में क्यों?
अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ी को कबाड़ में स्क्रैप कराने पर निजी गाड़ी मालिकों को 15 साल तक मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं परिवहन यानी कामर्शियल वाहनों के मालिक आठ वर्ष तक टैक्स में छूट का लाभ ले सकेंगे।
प्रमुख बिंदु
- पुरानी गाड़ी स्क्रैप कराने पर निजी गाडिय़ों को मोटरवाहन कर में 25 प्रतिशत जबकि परिवहन वाहनों को वर्तमान कर में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
- पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराने के लिए सर्टिफिकेट आफ डिपोजिट प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। इसके बाद वाहन चालकों को स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- निजी वाहन के मामले में 25 प्रतिशत छूट या रियायत का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष तक जबकि परिवहन वाहन के मामले में छूट का उपयोग रजिस्ट्रीकरण की तारीख से आठ वर्ष तक किया जा सकेगा।