गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक 2024 ( ( Disaster Management (Amendment) Bill ) पेश किया। यह विधेयक 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम को संशोधित करने के लिए पेश किया गया है।
इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य को कुशल बनाना है।
यह विधेयक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति और राज्य कार्यकारी समिति के बजाए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा योजना तैयार करने में अधिकारियों को सक्षम बनाएगा।
यह विधेयक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक आपदा डेटाबेस तैयार करने की मांग करता है।
इस विधेयक में राज्य की राजधानी और नगर-निगमों वाले बडे शहरों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है।
इसमें राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा मोचन बल के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह विधेयक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अधिकारियों और समितियों की भूमिका में और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन करने के लिए लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की तैयारी और निगरानी के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र स्थापित करना था।