उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की।
यह योजना उन किसानों के परिवार को पाँच लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो खेतों में काम करते समय मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं।
पहली बार, इस योजना में बाटीदारों को भी शामिल किया जाएगा, जो अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र में काम करते हैं और फसल कटने के बाद फसल को साझा करते हैं।
यह योजना 18-70 वर्ष की आयु के किसानों और उनके परिवार के सदस्यों को कवर करेगी और इसे पिछले साल 14 सितंबर से लागू किया जाएगा।
राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री
पर्यटन संवर्धन योजना को लागू करने का भी निर्णय लिया है।