बिहार सरकार ने जिला और निचली अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए 21 नई अनुमंडल स्तर की अदालतें खोलने का फैसला किया है. इन अनुमंडल स्तरीय न्यायालयों को खोलने के संबंध में प्रस्ताव पर विधि विभाग की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब यह प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए उच्च न्यायालय के पास गया है। वहां से मुहर मिलने के बाद इन अदालतों को खोलने की कवायद शुरू हो जाएगी।
वर्तमान में प्रदेश के 101 अनुमंडलों में से 21 अनुमंडल ऐसे हैं जहाँ कोई न्यायालय नहीं है अथवा उपखण्ड स्तर की अदालतें जिला न्यायालय में ही सम्मिलित हैं। इनके खुलने के बाद प्रदेश के सभी अनुमंडलों में अनुमंडल न्यायालय होंगे। इन 21 नई अदालतों के लिए आठ उप-न्यायाधीश मुंसिफ के अलावा 128 अराजपत्रित अधिकारियों के पद भी सृजित किए गए हैं।
कोर्ट खोलने का अंतिम आदेश जारी होने के साथ ही इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. वर्तमान में 80 अनुमंडलों में अनुमंडल न्यायालय हैं। 37 अनुमंडलों में सदर अनुमंडल न्यायालय हैं।