मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Chief Minister Yuva Udyami Yojana ) के तहत बिहार सरकार स्वरोजगार के लिए देगी 10 लाख तक का कर्ज- 1 जून से लागू होगा

पिछले ही महीने कैबिनेट से स्वीकृत हुई मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना ( Chief Minister Yuva Udyami Yojana ) को 1 जून 2021 से लागू करने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. बिहार के युवकों और युवतियों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से प्रस्तावित इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है.

बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही दो योजनाओं (मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना) के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे. यानी पूरे बिहार के युवक-युवतियों के लिए सरकारी सहायता प्राप्त कर स्वरोजगार शुरू करने या उद्योग लगाने के जबरदस्त अवसर उपलब्ध होंगे.इन सभी चार योजनाओं को मिलाकर बिहार के सभी वर्ग के युवा-युवतियों के लिए अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी ब्याज या लगभग न के बराबर ब्याज (सिर्फ 1 प्रतिशत) पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा. यानी बिहार के नए उद्यमियों के लिए बहुत बड़ा अवसर होगा और आत्मनिर्भर बिहार के लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी.

योजनाओं में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत लाभुकों को उद्योग लगाने के लिए परियोजना लागत का 50% – अधिकतम रुपए 5 लाख तक का अनुदान और 50% अधिकतम रुपए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा. जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना लागत का 50% – अधिकतम रुपए 5 लाख तक का अनुदान और 50% अधिकतम रुपए 5 लाख तक सिर्फ 1 प्रतिशत ब्याज सहित ऋण दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए पात्रता सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है और बस इतना जरूरी है कि आवेदनकर्ता बिहार की निवासी हो और 12वीं या इंटरमीडिएट पास हो. वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता है कि आवेदनकर्ता पुरुष सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हो और बिहार की निवासी होने के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट पास हो. जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यमी योजना पहले से ही लागू है.

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