28 अप्रैल, 2021 को, गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (GNCTD) (संशोधन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया। अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल, 2021 से लागू हुए।
विधान के अनुसार, दिल्ली में ’सरकार’ का अर्थ उपराज्यपाल ’होता है और नई दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होती है।
यह अधिनियम दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 में संशोधन करता है। ‘
मार्च, 2021 में संसद के दोनों सदनों में GNCTD विधेयक पारित किया गया।
संशोधित अधिनियम में कहा गया है कि “दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम 2021 (2021 का 15) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में, केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021को नियुक्त करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे, ”।
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