बिहार में इस साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में आम जनता सीधे नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी. बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2022 (Municipal Corporation Ordinance 2022 ) को मंजूरी दे दी है। इसके बाद इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया गया है। साथ ही इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव में भी इसे लागू किया जाएगा।
15 साल के बाद बिहार नगरपालिका कानून में संशोधन किया गया है. इस अध्यादेश को बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश 2022 कहा जायेगा. जानकारी के अनुसार नगरपालिका कानून के दो धाराओं में संशोधन किया गया है. इसके साथ ही कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं. धारा 23 (1) और धारा 25 को बदल दिया गया है. धारा 23 (1) में पहले पार्षद बहुमत से मेयर और डिप्टी मेयर चुनते थे. लेकिन, संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा होने वाले चुनाव के माध्यम से मतदाता मुख्य पार्षद से लेकर मेयर तक को चुनेगे. धारा 25 में महापौर और उपमहापौर के खिलाफ एक तिहाई पार्षद को अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान था लेकिन अब संशोधन के बाद यह प्रावधान खत्म हो गया है.
संशोधित कानून बिहार के सभी नगर निकायों पर लागू होगा. इसी वर्ष अप्रैल-मई में बिहार में नगर निकायों के चुनाव होने वाले हैं. इस संशोधन के बाद अब किसी मेयर या उप मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी नहीं लाया जा सकेगा.
बिहार नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश के लागू हो जाने से राज्य के शहरी निकायों में नगरीय विकास एवं शहरों के विस्तार और सौंदर्यीकरण के लिए संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी.