हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। PM SVANIDhi योजना COVID-19 महामारी के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक राहत पैकेज का एक हिस्सा है, यह योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए प्रति वर्ष 10,000 तक की पूंजी ऋण प्रदान करती है।
MoHUA के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य तालाबंदी के बाद काम फिर से शुरू करने के लिए देश भर के 5 मिलियन स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी भी प्रकार की जमानत की आवश्यकता नहीं होगी।
इस योजना के तहत प्राप्त पूंजी को चुकाने के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा, इस अवधि के दौरान विक्रेता मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान करने में सक्षम होंगे।
साथ ही, यदि लाभार्थी समय पर या नियत तारीख से पहले लिए गए ऋण पर भुगतान करते हैं, तो उन्हें 7% (वार्षिक) की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो ‘प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी’ के माध्यम से 6 महीने के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
इस योजना में, नियत तारीख से पहले ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना लागू नहीं होगा।
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस / नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी– एनबीएफसी / सेल्फ हेल्प ग्रुप-एसएचजी,को शहरी क्षेत्र की गरीब आबादी से जुड़ी इस योजना में शामिल किए गए हैं।