पंजाब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सहित सभी सड़क-स्वामित्व वाली एजेंसियों के लिए भविष्य में सड़कों के विस्तार और नए निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना अनिवार्य बनाकर ‘right to walk’ लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है।
यह पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को नियंत्रित करने के पंजाब के प्रयासों का एक हिस्सा है।
ये निर्देश पंजाब सरकार द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिकाओं के बाद 2 अदालती आदेशों के बाद जारी किए गए थे।
प्रमुख बिंदु:
i.सरकार के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए पैदल यात्रियों की संख्या 2019 में 25,858 से बढ़कर 2021 में 29,124 हो गई है, जो इंगित करता है कि सड़क बुनियादी ढांचा पैदल चलने वालों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।
ii.2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को समर्पित, निर्बाध और सुरक्षित पैदल यात्री लेन और साइकिल ट्रैक प्रदान करके पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचित किया।