बिहार सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) उत्पादों के निर्माण और आयात पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. सिंगल यूज प्लास्टिक (थर्मोकोल सहित) के भंडारण के साथ-साथ इसकी बिक्री और उपयोग के लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। सरकार की यह व्यवस्था अधिसूचना जारी होने के 180 दिन बाद प्रभावी होगी। इस बीच सिंगल यूज प्लास्टिक (Single use plastic) का कारोबार करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपना बकाया सामान क्लियर कर सकेंगी।
वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग के प्रधान सचिव दीपक सिंह ने बताया कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से सबसे ज्यादा नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। जिसे देखते हुए इसके आयात के साथ इससे किसी प्रकार के निर्माण, परिवहन, भंडारण आदि पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि बुधवार तक इसकी अधिसूचना होगी। जिसके 180 दिन बाद यह व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। दंड के प्रविधान के संबंध में भी जल्द फैसला होगा।