डिजिटल के दौर में अखबारों और टीवी चैनलों के बीच वेब पोर्टल का महत्व भी काफी बढ़ा है और सरकार ने भी माना है कि तकनीकी के नए साधन विकसित होने से प्रचार-प्रसार का नया विकल्प भी उपलब्ध हुआ है. जिसके मद्देनजर राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सरकार ने वेब मीडिया नियमावली 2021(Web Media Policy-2021) का गठन किया है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा गठित वेब मीडिया नियमावली को मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दो दी गई है. नियमावली गठन के साथ ही वेब पोर्टल को सरकारी विज्ञापन प्राप्त होने का रास्ता साफ हो गया है.
बिहार कैबिनेट मीटिंग के बाद सूचना जनसंपर्क विभाग ने वेब मीडिया नियमावली 2021(Web Media Policy-2021) की स्वीकृति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. विभाग की तरफ से बताया गया है कि वेब मीडिया विज्ञापन नीति में पांच समूह गठित किए गए हैं. समूह क में वैसे न्यूज़ वेबसाइटों को रखा गया है जिनकी प्रति माह 50 लाख से अधिक यूजर्स हो. समूह ख में 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक के यूजर हों.विभाग के अनुसार जिस वेबसाइट के यूजर्स 2.5 लाख से अधिक और 20 लाख तक हों उन को जगह दी गई है, जबकि समूह घ में डेढ़ लाख से अधिक एवं ढाई लाख तक यूजर प्रतिमाह हो और सबसे नीचे के समूह में 50,000 से अधिक एवं डेढ़ लाख तक के यूजर वाले वेबसाइट को रखा गया है.
बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 के तहत कम-से-कम दो वर्ष से अस्तित्व में रहे वेबसाइट को ही सूचीबद्ध किया जाएगा. ऐसी वेबसाइट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डीएवीपी द्वारा किया गया हो, उसी दर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचीबद्धता के लिए उन्हें योग्य माना जाएगा. लेकिन जिन वेब माध्यमों की डीएवीपी दर निर्धारित नहीं है, उन्हें इस नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डीएवीपी दर से समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा.